ज्ञानवापी के अंदर मजार,उर्स कराने की मागी अनुमति,

 ज्ञानवापी के अंदर मजार 

उर्स कराने की मागी अनुमति


varanasi 22 जुलाई को मुख्तार अहमद लोहता समेत चार क्षेत्र के लोगों ने मांगी थी इजाज़त कहा गया था कि पुलिस प्रशासन को निर्देश दे कि धार्मिक अयोजन से हमें ना रोका जाए।सिविल जज कोर्ट प्रशांत सिंह की अदालत में यह प्रस्तुति मांगी गई है गुरुवर को उर्स सहित अन्य धार्मिक योजना की सुनवाई की जाएगी जिसमें राखी सिंह को पक्षकार बनाने की मांग हुई है

बताते चलें कि विजय सिंह रस्तोगी ने कोर्ट में दलील दी है कि मुख्तार की ओर से बात की गई है, कहा गया है कि मस्जिद में कब्र है जिसमें अपने पिता के साथ जाक्र फातिहा पढ़ता था, उधर कोर्ट ने दीनबंधु वाले प्रकरण में कहा था के  1904 के बाद कोई भी फतिया पढ़ी नहीं गई।

इने सब के बवजूद जज गुरुवर को दोनों पक्षों की सुनेंगे।कोर्ट में वकीलों ने दलील दी है कि जहां मंदिर होता है वहां मस्जिद नहीं होता और जहां मस्जिद होती है वहां मंदिर नहीं।मुख्तार की मांग खारिज होने योग्य साबित होती है जज ने गुरुवर तक का निर्देश दिया उस दिन सुनवाई की जाएगी दोनों पक्षों की।

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